रिजर्वेशन रिफंड नियमों में रेलवे ने किया अस्थाई परिवर्तन
(Reservation refund)
हनुमानगढ़(सच कहूँ न्यूज)। कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते सोशल डिस्टेंस रखने के लिए रेलवे ने रिजर्वेशन रिफंड नियमों में अस्थाई परिवर्तन किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जितेन्द्र मीणा ने बताया कि 21 मार्च से 15 अप्रैल तक सफर करने वाले ई-टिकट धारियों को पहले की तरह स्टेशन पर रिफंड लेने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। 21 मार्च से 15 अप्रैल तक सफर करने वाले रिजर्वेशन काउंटर से लिए टिकटों वाले यात्रियों की ट्रेन यदि रेल प्रशासन की ओर से रद्द की जाती है, तो यात्री 3 घंटे या 72 घंटे की पहले वाली कंडीशन के बजाय यात्रा तिथि से 45 दिन के बीच रिजर्वेशन काउंटर पर अपना रिफंड लेने के लिए टिकट प्रस्तुत कर सकते हैं।
- रेल प्रशासन की ओर से यदि ट्रेन रद्द नहीं की गई है और यात्री यात्रा नहीं कर रहा है
- पहले यह नियम 10 दिन का था
- यह रिलेक्सेशन 21 मार्च से 15 अप्रैल तक लागू रहेगा
तो यात्री रिफंड लेने के लिए स्टेशन से यात्रा तिथि से 3 दिन की बजाय 30 दिन में सीसीओ-सीसीएम क्लेमस आॅफिस में टीडीआर (टिकट डिपाजिट रिसिप्ट) सबमिट कर सकते हैं। पहले यह नियम 10 दिन का था। यदि यात्री 139 नंबर के जरिए टिकट कैंसिल करता है तो वह ट्रेन के शेडूल डिपार्चर के पहले के नियम की बजाए 30 दिनों के अंदर अपना टिकट प्रस्तुत कर रिफंड प्राप्त कर सकता है। यह रिलेक्सेशन 21 मार्च से 15 अप्रैल तक लागू रहेगा। रेलवे प्रशासन की ओर से यह सुविधा कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण स्टेशन पर अधिक भीड़ व यात्रियों में परेशानी कम करने के लिए की गई है।
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