Nitish Kumar: नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी रविवार शाम सवा सात बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में रविवार शाम सवा सात बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। मोदी के साथ उनकी मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्य भी शपथ लेंगे। इससे पहले जब मोदी राष्ट्रपति भवन जाकर श्रीमती मुर्मू से मिले थे तो राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए नामित करते हुए शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया था। उल्लेखनीय है कि राजग ने मोदी को गठबंधन के संसदीय दल के नेता के रूप में चुना है। राजग ने लोकसभा चुनाव में 293 सीट जीतकर लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल किया है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा दिया है।
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केंद्र में सरकार गठन से पहले केसी त्यागी ने कहा कि जिन नेताओं ने नीतीश कुमार को आईएनडीआई गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था वे उन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दे रहे हैं। केंद्र में सरकार गठन से पहले जेडीयू नेता केसी त्यागी के इस बयान ने सियासी खलबली मचा दी है। जानकारी के अनुसार एक समाचार पत्र को साक्षातकार देते हुए कहा कि चुनाव नतीजे सामने आने के बाद आईएनडीआई गठबंधन के नेताओं की ओर से नीतीश को पीएम पद का आॅफर दिया गया, लेकिन उन्हें इसे ठुकरा दिया। Nitish Kumar
दिल्ली पुलिस ने शपथ ग्रहण से पहले हवाई वस्तुओं को उड़ाने पर लगाया प्रतिबंध
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के नौ जून को शपथ लेने के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में मानव रहित हवाई वाहनों, पैराग्लाइडर, माइक्रोलाइट विमान और गर्म हवा के गुब्बारों सहित उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध 9 जून से 10 जून तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता।
आदेश में कहा गया है कि यह आदेश आपराधिक और असामाजिक तत्वों या भारत के प्रति शत्रु आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न खतरे को देखते हुये जारी किया गया है, जो आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने के लिए उप-पारंपरिक हवाई विमान से पैरा-जंपिंग प्लेटफार्मों का उपयोग कर सकते उन्हें निषिद्ध किया गया है। इसमें कहा गया है कि आदेश की अवहेलना करने वाले लोग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।