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    एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखे जलाने पर लगाया प्रतिबंध

    NGT bans burning of firecrackers in Delhi-NCR

    नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के जलाने-फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी ने सोमवार को यह आदेश वायु गुणवत्ता के गंभीर स्तर को देखते हुए दिया और अपने आदेश में यह भी कहा है देश के जिस भी राज्य में वायु गुणवत्ता खराब अथवा खतरनाक स्तर पर है, वहां भी पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा।

    न्यायाधिकरण ने आज अपने देश में दिल्ली-एनसीआर में 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक पटाखों के चलाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि उन इलाकों में नौ से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब, बहुत खराब और गंभीर है, जहां हालांकि यह सामान्य अथवा ठीक है, वहां पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी। एनजीटी ने कहा कि जिन शहरों में पिछले साल नवंबर की तुलना में इस नवंबर में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर सामान्य या ठीक है, वहां भी केवल ग्रीन पटाखे बेचे की अनुमति होगी। यहां भी पटाखों का उपयोग दीपावली के दिन सिर्फ दो घंटे के लिए होगा । इसके अलावा किसी और दिन पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी।

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