नशे की सूचना देने वाले को मिलेगा ईनाम, नाम रहेगा गुप्त
- बारात 12 बजे से लेट हुई तो 11 हजार जुर्माना
- विवाह के बाद फेरा डालने के लिए सिर्फ घर का परिवार ही जाएगा
जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। जिला कपूरथला की भदास पंचायत ने विवाह शादियों से लेकर नशे पर नकेल के लिए फरमान जारी किए हैं। पंचायत ने सर्वसम्मति से कहा है कि गुरुघर में लावां के दौरान दुल्हन लहंगा नहीं पहनेगी। लांवा भी दिन में 12 बजे से पहले होंगे। यदि लावां लेने के लिए बारात 12 बजे से लेट हुई तो उसे 11 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। शादी के बाद जब दुल्हन फेरा डालने के लिए मायके आती है तो ससुराल से कई बार बहुत सारे लोग साथ आ जाते हैं। इस पर भी पंचायत ने प्रतिबंध लगाए हैं। पंचायत ने फरमान जारी किया है कि दुल्हन के साथ फेरे में सिर्फ परिवार ही आ सकता है। इसके अलावा यदि कोई फालतू व्यक्ति आया तो 11 हजार रुपए का जुर्माना पंचायत वसूल करेगी।
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खुशी के बाद बधाई लेने वालों के लिए भी पंचायत ने फरमान जारी किए हैं। बधाई लेने के लिए आने वाले किन्नरों, भांड और बाजीगरों के रेट फिक्स कर दिए हैं। नाच-गाकर बधाई लेने वाले किन्नरों के लिए 11 हजार रुपए बधाई रेट फिक्स किया गया है। गांव में बधाई लेने के लिए आने वाले किन्नरों को सरकार से मान्यता प्राप्ति के दस्तावेज दिखाने होंगे या फिर पंचायत से अनुमति लेकर ही गांव में बधाई के लिए प्रवेश करना पड़ेगा।
शादी वाले घर या फिर जिनके घर में बच्चों का जन्म हुआ होता है वहां पर कॉमेडी करके छंद गाकर बधाई लेने वाले भांडों और बाजीगरों के लिए 1100 रुपए का रेट फिक्स किया गया है। पंचायत ने सर्वसम्मति से लिए गए अपने फैसले में यह भी कहा कि तीनों (किन्नर, भांड, बाजीगर) में से सिर्फ एक ही बधाई ले पाएगा। यदि कहीं पर किन्नर बधाई ले गए हैं तो वहां पर फिर भांड और बाजीगर नहीं जा पाएंगे। यही शर्त किन्नरों के लिए भी रहेगी।
पंचायत ने लंगर के दौरान टिफिन या फिर लिफाफे में लंगर ले जाने पर भी पाबंदी लगाई है। पंचायत ने कहा कि है कि लंगर ले जाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। साथ में दो महीने जोड़े (जूते) साफ करने की सजा दी जाएगी। यदि कमेटी प्रधान, सदस्य, सरपंच, नंबरदार लंगर ले जाने के दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें 30 हजार रुपए जुमार्ना के साथ-साथ तीन महीने जोड़े (जूते) साफ करने की सजा मिलेगी। लंगर बनाने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। यदि लंगर बनाने वाले या पंचायत सदस्य लंगर ले जाते पकड़े जाते हैं तो इन्हें 1100 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
दुकानों पर नशा बेचने पर लगाई रोक
पंचायत ने गांव में तंबाकू, बीड़ी-सिगरेट, खैनी आदि सभी प्रकार के नशे बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पंचायत ने कहा कि गांव में तंबाकू उत्पाद और अन्य नशे पर पूरी रोक लगाई गई है। यदि कोई नशे के साथ पकड़ा गया तो उसे 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही पंचायत ने गांव में नशे पर नकेल के लिए भी प्रबंध किया है। पंचायत ने सर्व सर्वसम्मति से कहा है कि यदि कोई गांव में नशे की सूचना देता है तो पंचायत उसे 5 हजार रुपए नगद इनाम देगी और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा।
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