New Criminal Acts from July : तारीख पर तारीख अब नहीं! एक जुलाई से लागू होने जा रहा नया कानून!

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New Criminal Acts from July: हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। नए कानूनों के संबंध में जानकारी देने के लिए अभियोजन निदेशालय जयपुर के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला कलक्टर कानाराम की अध्यक्षता में आयोजित संगोष्ठी में उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, थाना प्रभारी व अभियोजन अधिकारी, पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता व आमजन मौजूद रहा। संगोष्ठी में एक जुलाई से लागू होने वाले नए कानूनों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उप निदेशक अभियोजन ओमप्रकाश आर्य ने बताया नए आपराधिक कानून ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानूनों की जगह लेंगे, जिससे देश की न्याय प्रक्रिया और मजबूत बनेगी। New Criminal Laws

नए कानून लागू हो जाने के बाद न्याय प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। इसके साथ ही नए कानून के लागू हो जाने के बाद तारीख पर तारीख के चक्कर से आजादी मिलेगी। उन्होंने कानूनों में किए गए बड़े परिवर्तनों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब 109 कहलाएगी।

धारा 376 अब धारा 63 होगी

वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। नए कानूनों में आपराधिक न्याय प्रणाली में तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। नए आपराधिक कानून से 3 वर्ष में न्याय मिलेगा। तीन वर्ष के भीतर पीडि़त को न्याय मिल सकेगा। शिकायत दायर करने के 3 दिनों में एफआईआर दर्ज करनी होगी। यौन उत्पीडऩ के मामले में 7 दिनों में जांच पूरी करनी होगी। भगोड़े अपराधियों पर 90 दिनों के भीतर केस दर्ज होगा। इसके साथ आपराधिक मामलों की सुनवाई 45 दिनों में पूरी होगी। गैंगरेप में 20 साल का कारावास या आजीवन सजा का प्रावधान है। नाबालिग के गैंगरेप में आजीवन सजा या मौत की सजा होगी। New Criminal Laws

7 साल या उससे अधिक सजा के मामलों में फॉरेंसिक जांच होगी

यौन संबंध के लिए झूठ बोलना भी अपराध माना जाएगा। पीडि़ता का बयान महिला अधिकारी की उपस्थिति में होगा। भारत के साथ अन्य देशों में भी अपराधी की संपत्ति जब्त होगी। अगले 50 सालों में हर संभव तकनीकी बदलाव किए जाएंगे। 7 साल या उससे अधिक सजा के मामलों में फॉरेंसिक जांच होगी। नए कानून के लागू हो जाने के बाद पुलिस कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। अदालत में ऑडियो-वीडियो पेश करने का प्रावधान होगा। पूरे देश में एक समान न्याय प्रणाली की व्यवस्था होगी।

मॉब लिंचिंग के मामलों में 7 वर्ष की सजा होगी। एसिड हमलों में कम से कम दस वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि नए कानूनों के संबंध में पूर्ण रूप से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सभी को इस विषय में जागरूक कर कानूनी जानकारी दी जा रही है। आर्य ने बताया कि वर्तमान समय की परिस्थिति के अनुसार ही सरकार की ओर से पुराने कानूनों में संशोधन करते हुए नए कानून बनाए गए हैं। उम्मीद है कि जनमानस के लिए नए कानूनों बहुत उपयोगी रहेंगे और आम जनता को न्याय प्राप्त होगा। New Criminal Laws

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