Traffic Rule: न ही टायर से हवा और न गाड़ी की चाबी, निकाल सकता है ट्रैफिक पुलिस! यहां जान लें अपने नियम

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Traffic Rule: न गाड़ी की चाबी और न ही टायर से हवा निकाल सकता है ट्रैफिक पुलिस! यहां जान लें अपने नियम

Motor Vehicle Act 1932: आपने भी कई बार कार या मोटर-सांईकिल ड्राइव करते समय जाने-अनजाने में ऐसी गलती की होगी। जिस कारण ट्रैफिक पुलिस आपको रोककर वाहन से चाबी निकाल लेती हैं, और आपको गिरफतार करने या चालान काटने बात की करते हैं, तो उस समय आपको अपने अधिकारों के बारे पता होना चाहिए है। जिसका फ ायदा उठाकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी बिना वजह आपको परेशान कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ न होता है, तो आप उन पुलिसकर्मी के खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं। लोगो को कानून के बारे में पता नहीं होता। जिससे लोग पुलिस को देखकर दूर से ही डर जाते है। वहीं कुछ ऐसे नियम हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए । Traffic Rule

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क्या हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1932 | Traffic Rule

इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के मुताबिक, एएसआई जैसा उच्च स्तर के अधिकारी को ही ट्रैफिक वॉयलेशन पर चालान काटने का अधिकार होता हैं, वहीं एसआई, एएसआई और इंस्पेक्टर को भी स्पॉट फाइन का अधिकार होता हैं। इसके अलावा ट्रैफिक कॉन्सटेबल को किसी भी वाहन की चाबी नहीं निकालने का अधिकार नहीं होता हैं, और न ही वह आपके साथ बदसलूकी कर सकता हैं।

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ट्रैफिक नियम कु छ इस प्रकार हैं | Traffic Rule

1. आपको बता दें कि अगर बिना गलती के आपका चालान काटा जाता है तो आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि पुलिस पुलिसकर्मी के पास चालान बुक या फिर ई-चालान मशीन अनिवार्य हैं। वहीं अगर इनमें से कुछ भी पुलिसकर्मी के पास मौजूद नहीं हैं तो वह आपका चालान नहीं काट सकता।

2. दूसरी ओर डयूटी के समय ट्रैफिक पुलिस को यूनिफॉर्म में होना बेहद जरूरी होता है, जिसके साथ यूनिफॉर्म पर पुलिसकमी का नाम भी होना चाहिए। उसी दौरान अगर उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हैं, तो आप उसे पहचान पत्र दिखाने के लिए कह सकते है।

3.वहीं अगर ट्रैफिक कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेता है, तो उसी समय आप उसकी वीडिया बना लें,और उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर आप सीनियर अधिकारी से इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

:- यह कुछ नियम है जिनके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। ताकि आपका गलती या धोखे से चालान न काटा जा सकें।

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