एनडीपीएस जज रूपचंद सुथार ने सुनाया फैसला
हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने नशीली सिरप व टेबलेट तस्करी के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए एक जने को दोषी करार दिया। दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 11 फरवरी 2018 को सदर पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी के नेतृत्व में गश्त कर रही पुलिस टीम मानुका-धोलीपाल लिंक रोड पर पहुंची तो मानुका की तरफ से एक सफेद मारुति कार नम्बर आरजे 31 सीए 3652 आती दिखाई दी। Hanumangarh News
चालक सामने पुलिस को देखकर कार को वापस मोड कर मानुका की तरफ ले गया। पुलिस ने पीछा शुरू किया तो तेज गति से चलाने के कारण कार पलट गई। कार में भूप शाह और भूपी पुत्र जान मोहम्मद निवासी वार्ड 5, गुडिया पीएस संगरिया सवार था। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें प्लास्टिक का थैला मिला। इसमें दो कार्टून थे। एक कार्टून में कोडिंग कफ सिरप की 200 शीशियां भरी हुई थी। दूसरे कार्टून में केरीशोप्रोडोल की 1500 टेबलेट मिली।
पुलिस ने नशीली कफ सिरप व नशीली टेबलेट बरामद कर भूप शाह को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ 8/21 एनडीपीएस एक्ट एवं 18 (सी) 27 (बी)77 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच हनुमानगढ़ जंक्शन थाना प्रभारी की ओर से की गई। अनुसंधान में बाबू खां पुत्र नानू खां निवासी हनुमानगढ़ टाउन से नशीली दवाइयां भूप शाह की ओर से खरीद करना पाए जाने पर बाबू खान को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान के बाद भूप शाह उर्फ भूपी एवं बाबू खां के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाह परीक्षित करवाए गए।
विचारण के पश्चात और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद बुधवार को न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने सुनवाई के पश्चात आरोपी भूप शाह उर्फ भूपी को बिना लाइसेंस के अवैध नशीली दवाइयां अपने कब्जे में रखने बाबत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध किया तथा बाबू खां को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया। सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। इस पर विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने न्यायालय से अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध साबित करने एवं हनुमानगढ़ में आए दिन नशे के केस अत्यधिक होने और समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए आरोपी को अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया। NDPS Act
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने भूप शाह को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माना एवं जुर्माना अदा नहीं करने पर अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई। Hanumangarh News
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