नियुक्ति के दौरान आयु सम्बन्धी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लगे थे आरोप, जांच के उपरांत पालिका प्रशासन ने दे दी थी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने दिए सेवा बहाल करने के आदेश
कैराना। (सच कहूँ न्यूज) नगरपालिका के सफाई नायक सुभाष चंद की सेवाएं बहाल कर दी गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पालिका प्रशासन ने उन्हें पुनर्नियोजित किया है। सुभाष चंद को नियुक्ति के दौरान आयु सम्बन्धी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का दोषी मिलने पर विगत वर्ष अक्टूबर माह में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी।
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कस्बे के मोहल्ला आलकलां निवासी सुभाष चंद नगरपालिका परिषद कैराना में सफाई नायक के पद पर तैनात थे। उन्हें विगत वर्ष तीन अक्टूबर को पालिका प्रशासन ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। सुभाष चंद पर आयु सम्बन्धी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके नियुक्ति पाने के आरोप लगे थे। नगरपालिका की तत्कालीन अधिशासी अधिकारी/डिप्टी कलेक्टर मणि अरोड़ा की जांच रिपोर्ट के पश्चात सुभाष चंद को पालिका प्रशासन ने जबरन रिटायर कर दिया था। उन्हें 11 माह तक हासिल किए गए मानदेय को भी वापिस जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। पालिका प्रशासन के फैसले के खिलाफ सुभाष चंद ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।
याचिका पर संज्ञान लेकर विगत 10 जनवरी को उच्च न्यायालय ने सुभाष चंद के खिलाफ जारी किए गए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को निरस्त कर दिया तथा पालिका प्रशासन को सुभाष चंद की सेवाएं तत्काल प्रभाव से बहाल करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने सेवा-पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर सुभाष चंद की सेवाएं जारी रखने को कहा है। साथ ही, सफाई नायक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि से लेकर बहाल किये जाने की अवधि तक के वेतन का भुगतान एक माह के भीतर करने के भी आदेश दिए गए है। विगत बुधवार को पालिका प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश पर अमल करते हुए सुभाष चंद को पुनर्नियोजित करके नगरपालिका के कर संग्रह विभाग में नियुक्त किया है। उधर, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सुभाष चंद को पुनर्नियोजित किया गया है। फिलहाल उन्हें पालिका के कर संग्रह विभाग में तैनाती दी गई है।
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