पंजाब सरकार को तीन महीने में मुआवजा देने के आदेश
चंडीगढ़(अश्वनी चावला)। नाभा की उच्च सुरक्षित केन्द्रीय जेल में डेरा श्रद्धालु महेन्द्र पाल बिट्टू की हत्या मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की लापरवाही करार देते हुए 21 लाख 83 हजार 581 रूपये मुआवजा देने के आदेश जारी कर दिए हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा शुक्रवार को दिए गए लिखित आदेशों में इसका जिक्र किया गया है। पंजाब सरकार को यह मुआवजा राशि अगले तीन महीनों में देने का आदेश दिया गया है, अगर पंजाब सरकार तय समय में अदायगी नहीं करती है तो सरकार को 6 फीसदी ब्याज के साथ अदायगी करनी होगी।
महेन्द्रपाल बिट्टू के परिवार को पंजाब सरकार द्वारा अपनी पॉलिसी के तहत पहले ही 1 लाख रूपये का मुआवजा दिया गया है तो इस एक लाख रूपये के अलावा 20 लाख 83 हजार 581 रूपये की अदायगी पंजाब सरकार को करनी होगी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा महेन्द्रपाल बिट्टू के पारिवारिक सदस्यों की पटीशन को स्वीकार करते हुए वीरवार को आदेश सुनाए गए थे। जिसमें महेन्द्रपाल बिट्टू की हत्या को पंजाब सरकार की लापरवाही मान लिया गया था और सरकार को मुआवजा देने के यह आदेश जारी किए गए हैं।
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