नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने न्यायिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का काम तेज किया है और भारत में जिंदगी एवं व्यवसाय को आसान बनाने के साथ-साथ न्याय में आसानी भी जरुरी है। मोदी ने न्याय प्रतिक्षा में कारागारों में बंद विचारधीन कैदियों के मुद्दे को न्यायपालिका के समक्ष फिर से उठाया और कहा कि जिला न्यायाधीश इसके समाधान के प्रयासों में तेजी लाएं और इस मामले को अभियान के रूप में स्वीकारा जाए। मोदी अखिल भारतीय जनपद स्तरीय विधिक सेवाओं के अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
यह अपनी तरह का पहला आयोजन है इसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति यू.यू ललित, डी वाई चंद्रचूड़, विधि मंत्री किरण रिजिजू और राज्यमंत्री एस पी बघेल उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीश, राज्य स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष और जनपद विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष शामिल थे। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘यह समय आजादी के अमृतकाल का समय है। यह उन संकल्पों का समय है जो अगले 25 वर्षों में देश को नयी ऊंचाईयों पर ले जाएंगे। देश की इस अमृत यात्रा में ईज आॅफ डूइंग बिजेनस (कारोबार की सुगमता) और ईज आॅफ लिविंग (जीवन की आसानी) की तरह ही ईज आॅफ जस्टिस (न्याय में आसानी) भी उतनी ही जरुरी है।
समाज में न्यायिक फैसले देना जरूरी
मोदी ने कहा कि समाज में न्यायिक फैसले देना जितना जरुरी है, उतना ही जरुरी है कि हर व्यक्ति को न्याय आसानी से मिले। न्यायिक प्रणाली तक लोगों की पहुंच आसान हो। उन्होंने कहा, ‘समाज में न्यायिक प्रणाली तक लोगों की पहुंच को आसान बनाने में लोगों को न्याय दिलाने में न्यायिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का योगदान अहम है। उन्होंने कहा, ‘पिछले आठ वर्षों में देश के न्याय प्रणाली के लिए आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए तेजी से काम हुआ है। वह ई-कोर्ट मिशन के तहत देश में डिजिटल अदालतें शुरू की जा रही हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे अपराधों के लिए 24 घंटे चलने वाली अदालतों ने काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की अवसंरचना का विस्तार भी किया जा रहा है।
स्मृति डाक टिकट का अनावरण किया
मोदी ने इस अवसर पर जनता को अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरुक रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक आम नागरिक संविधान में प्रदत अपने अधिकारों से परिचित हो। वह अपने कर्तव्यों से परिचित हो उसे अपने संविधान और संवैधानिक संरचनाओं की जानकारी हो। नियम कायदे और न्यायिक उपचारों की जानकारी हो। इसमें भी प्रौद्योगिकी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने निशुल्क विधिक सहायता के अधिकार पर एक स्मृति डाक टिकट का भी अनावरण किया।
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