श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के आम चुनाव-2021 की घोषणा 24 नवम्बर 2021 को हो जाने के कारण आदर्श अचार संहिता लागू हो गई है। उक्त चुनाव शान्तिपूर्णक, स्वतां, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने व पंचायत क्षेत्रों में सभी मतदाता विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी आंतक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इस हेतु शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए धारा 144 प्रभावी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों की पालना में जिला मजिस्टेऊट श्री जाकिर हुसैन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए है।
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, राइफल, बन्दूक एवं एम.एल. गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, गुप्ती, खाखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख (शेरपंजा) जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन नहीं करेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो नि:शक्त अथवा अतिवृद्ध है जो लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते है वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेगें एवं सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमान्तर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी।
उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुचाने वाले नारे नहीं लगायेगा, न ही इस प्रकार का भाषण, उद्बोधन देगा, न ही ऐसे पेम्पलेट , पोस्टर चुनाव सामग्री छपवायेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा, न ही ऐसे ऑडियो, विडियो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, मदिरा का सेवन नही करेगा, न ही अन्य व्यक्ति किसी को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के कारण छोड़कर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में से मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। आदेशानुसार यह आदेश पर्वों के दौरान पुलिस स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूसों व कार्यक्रमों पर लागू नही होगा।
कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)/ उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मिटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित अतिरिक्त कलक्टर (सतर्कता)/ उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना लाउडस्पीकर, एम्पली फायर, रेडियों, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह आदेश उन व्यक्तियों पर जो राजकीय डयूटी के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत है, पर लागू नही होगा। सभा/रैली के दौरान कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति सम्प्रदाय, भाषा आदि के आधार वैमनस्य फैलाने, तनाव बढाने या उकसाने का कार्य नही करेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभा/रैली के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के निजी जीवन या निजता पर कोई लांछन लगाने सम्बन्धी कोई गतिविधियां या कार्य नही करेगा तथा किसी उम्मीदवार एवं राजनैतिक व्यक्ति के घर के आगे किसी प्रकार का प्रदर्शन नही करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी वैधानिक स्वीकृत किसी कार्यक्रम या मीटिंग में विध्न, बाधा या किसी प्रकार का अवरोध पैदा नही करेगा। हानि कारित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सभा/रैली के दौरान साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे नही लगायेगा, न ही भाषण उद्बोधन देगा, न ही ऐसे पम्पलेट, पोस्टर चुनाव सामग्री छपवायेगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा न ही ऐसे ऑडियो, विडियो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। उन्होने बताया कि उम्मीदवार/ राजनैतिक व्यक्ति हेतु सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस,सभा/रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
साथ ही इस प्रकार की प्रत्येक सभा/जुलूस एवं सार्वजनिक मीटिंग की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना के अन्तर्गत होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुमति देने वाले अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं सक्षम मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी उसकी पालना सुनिश्चित करवायेगें। ऐसे प्रत्येक आयोजन की विडियोग्राफी भी उपखण्ड/तहसील स्तरीय आदर्श आचार संहिता टीम द्वारा करवानी भी प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। यह आदेश 26 नवम्बर 2021 को रात्रि 12 बजे से लागू होगा जो 24 दिसम्बर2021 को रात्रि 12 बजें तक सम्पूर्ण श्रीगंगानगर जिले की ग्रामीण सीमा में प्रभावशील रहेगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।
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