सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 दिसंबर 2018 को होगी | MLA Rajvallabh Prasad Yadav
पटना (एजेंसी)। बिहार की राजधानी पटना स्थित सांसदों एवं विधायकों के मुकदमे की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने नाबालिग से दुराचार के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के निलंबित विधायक राजवल्लभ प्रसाद यादव(MLA Rajvallabh Prasad Yadav) समेत छह आरोपितों को शनिवार को दोषी करार दिया।
विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने यहां मामले में सुनवाई के बाद विधायक राजवल्लभ प्रसाद यादव को भारतीय दंड विधान और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो ऐक्ट) के तहत दुष्कर्म का दोषी करार दिया है।
वहीं, अन्य आरोपी सुलेखा देवी, राधा देवी, टूसी कुमारी, छोटी उर्फ अमृता कुमारी एवं संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय को आपराधिरक षड्यंत्र के तहत बालात्कार में सहयोग करने के लिए भारतीय दंड विधान, पॉक्सो ऐक्ट और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 दिसंबर 2018 को होगी।
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