मिर्धा अपहरण केस: आतंकी हरनेक को आजीवन कारावास

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जयपुर। अपराध के 22 साल बाद कांग्रेस नेता रामनिवास मिर्धा के बेटे राजेन्द्र मिर्धा अपहरण केस में आतंकी हरनेक सिंंह को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले में हरनेक को गुरुवार को अदालत ने दोषी करार दिया था।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संख्या तीन के जज प्रमोद कुमार मलिक ने अभियुक्त को अपहरण, मुठभेड़ और अवैध हथियार रखने के जयपुर के तीन थानों में दर्ज अलग-अलग केसों में लिप्त माना।

सजा तय करने की बहस के लिए बचाव पक्ष के समय मांगने पर अदालत ने गुरुवार को सुनवाई टाल दी थी। एपीपी राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि फैसले पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सजा तय किए जाने से पहले समय मांगा।

हरनेक ने हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन की थी पेश

यह निर्णय राजेंद्र मिर्धा की मौत के आठ साल बाद आया है। राजेंद्र का फरवरी 2009 में निधन हो गया था। हाईकोर्ट के मई में दिए गए आदेश पर तीन महीने में ट्रायल पूरी की गई। हरनेक ने हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन पेश की थी।

हरनेक ने अपनी अर्जी में कहा था कि वह 13 साल से जेल में बंद है और अभी भी ट्रायल खत्म होती नहीं दिख रही। हाईकोर्ट के आदेश की पालना में अधीनस्थ अदालत ने 23 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला पांच अक्टूबर को सुनाना तय किया था।

 

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