खान विभाग के दो अधिकारी निलम्बित

  • दोषियों अधिकारियों को बक्शा नहीं जाएगा : टीटी

ShriGangaNagar, SachKahoon News:  खान मंत्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी ने खान विभाग में अपने कर्तव्य के प्रति कोताही बरतने वाले दो अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबित अधिकारियों में अतिरिक्त निदेशक (खान) राकेश कुमार हीरात तथा अधीक्षण खनिज अभियन्ता अनिल कुमार खिमेसरा शामिल है। टीटी ने बताया कि उक्त प्रकरण झुन्झुनू जिले में खनन पट्टा संख्या-367/2006 एवं 368/2006 के पट्टेधारियों द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर अवैध खनन, बिना रवाना के खनिज निर्गमन, मार्बल पॉलिसी 2002 के अनुसार मशीनरी नहीं पाए जाने की कमियों की पालना नहीं करवाने तथा मांग कायम नहीं करने, खनन पट्टा खण्डित नहीं किए जाने के कारण उक्त दोनों अधिकारियों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर सक्षम अधिकारी नहीं होते हुए भी खनिज का समावेश किया जाना तथा पट्टेधारी को अनुचित लाभ पहुंचाने, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय पारित कर पट्टेधारियों का लाभ पहुंचाने के लिये दोषी होने के कारण राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण अपील) नियम, 1958 के तहत खान विभाग के आदेश 19 दिसम्बर के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है। टीटी ने बताया कि उक्त अधिकारियों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करने का प्रकरण वर्ष 2012 से विचाराधीन था। कार्यभार ग्रहण करते ही उक्त प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए तथा प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त दोनों अधिकारियों को निलम्बित किया है। उन्होंने बताया कि खान विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को आगाह किया कि अपने कर्तव्यों प्रति लापरवाही, उदासीनता, भ्रष्टाचार तथा पदविरुद्ध किए गए कृत्यों के लिए दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार तत्काल एवं प्रभावी कार्यवाहीं अमल में लाई जाएगी। टीटी ने बताया है कि खान विभाग को शीघ्र ही आॅनलाईन कर भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खान विभाग की समस्त गतिविधियों को कैशलैस किया जाएगा।