एडीजे सुरेन्द्र कुमार की कोर्ट ने सुनाया फैसला, 15 दिसंबर 2021 को दूध के 47,000 रुपये मांगने पर दिया था घटना को अंजाम
कैराना। (सच कहूँ न्यूज) डेढ़ वर्ष पूर्व दूध के पैसे मांगने पर दूधिया को फावड़े से हमला करके मौत के घाट उतारने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार (Kairana News) देते हुए आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह भी पढ़ें:– डॉक्टर बन मांगी लिफ्ट, ड्राइवरों पर कुल्हाड़ी से हमला कर ट्रक ले भागा
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि थाना आदर्शमण्डी क्षेत्र के गांव टिटौली निवासी जावेद ने थाना झिंझाना पर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उसका भतीजा वकील पुत्र महमूद दूध का कारोबार करता था। विगत 15 दिसंबर 2021 को शाम करीब पांच बजे वह रोजाना की भांति झिंझाना थानाक्षेत्र के गांव अगड़ीपुर में दूध लेने के लिए गया था। वहां पर ग्राम अगड़ीपुर निवासी विरेन्द्र उर्फ बिन्दर पुत्र रामधन ने दूध के एक साल के 47,000 रुपये मांगने पर उसके भतीजे के साथ में गाली-गलौच शुरू कर दी। गाली-गलौच का विरोध करने पर आरोपी ने उसके भतीजे के सिर में फावड़े से प्रहार करके उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया।
छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश
बाद में घायल वकील की दिल्ली में उपचार के दौरान मौत हो गई। जांच अधिकारी ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। (Kairana News) यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से बारह गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। बुधवार को न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी विरेन्द्र उर्फ बिन्दर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube पर फॉलो करें।