नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय से राहत नहीं मिलने के बाद दिल्ली की आबकारी नीति में अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने 28 फरवरी को उनकी रिट याचिका खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगाने को कहा था।
यह भी पढ़ें:– हरियाणा के मुख्यमंत्री के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में पांच गिरफ्तार
उच्चतम न्यायालय से राहत नहीं मिलने के बाद सिसोदिया ने बाद में उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने मंगलवार को संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा था, ‘यह एक बहुत ही गलत मिसाल कायम करेगा। सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में एक घटना हुई थी, हमसे संपर्क किया गया था। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था कि याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रभावी उपाय का लाभ उठा सकता है।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube पर फॉलो करें।