अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं उनके भाई की कृषि भूमि को फर्जी दस्तावेजों पर बंधक बनाकर दे दिया था ऋण, धोखाधड़ी में शामिल अन्य आरोपियों की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस
कैराना। (सच कहूँ न्यूज) मध्य प्रदेश के नीमच में तैनात कैराना निवासी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा उनके भाई की कृषि भूमि को फर्जी दस्तावेजों पर बंधक बनाकर आठ लाख रुपये का ऋण देने के आरोप में पुलिस ने इंडियन बैंक शाखा तीतरवाड़ा के निर्वतमान प्रबंधक तथा फील्ड ऑफिसर को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। पुलिस धोखाधड़ी के मामले में शामिल अन्य आरोपियों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है।
मध्यप्रदेश के जनपद नीमच में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात अनुज कुमार मित्तल निवासी टीचर्स कॉलोनी कस्बा कैराना ने कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराते हुए बताया था कि कस्बे के झाड़खेड़ी-पानीपत रोड पर स्थित उनकी व उनके भाई मनीष कुमार मित्तल की 82 बीघा कृषि भूमि को किसी अज्ञात ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके धोखाधड़ी से बंधक बनाकर इंडियन बैंक तीतरवाड़ा शाखा से आठ लाख रुपये ऋण ले लिया है। उक्त मामले की जानकारी उन्हें विगत 25 अक्टूबर 2022 को इंटरनेट पर अपनी कृषि भूमि सम्बन्धी भू-अभिलेख देखने पर हुई।
पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत करके मामले की जांच शुरू कर दी। बुधवार को पुलिस ने धोखाधड़ी में शामिल इंडियन बैंक शाखा के निवर्तमान प्रबंधक अरुण कुमार जैन निवासी सीपी गुप्ता कॉलोनी शामली तथा फील्ड ऑफिसर गौतम कुमार निवासी ग्राम रावनपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों का चालान करके उन्हें सक्षम न्यायालय में पेश किया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।
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