ब्रिटिश हाई कोर्ट ने खारिज की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका
नई दिल्ली। किंगफिशर एयरलाइंस के मुखिया विजय माल्या 9000 करोड़ रुपए के वित्तीय अपराध से जुड़े मामले में वॉन्टेड हैं। ब्रिटेन में छिपे माल्या को भारत लाने के लिए जांच एजेंसियां प्रयास कर रही हैं। (Vijay Mallya ) पिछले साल 3 फरवरी को ब्रिटेन के गृह सचिव ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। माल्या ने अपने प्रत्यर्पण को ब्रिटेन की लंदन रॉयल कोर्ट में चुनौती दी थी। माल्या की याचिका पर लंदन की कोर्ट में 11, 12 और 13 फरवरी को सुनवाई हुई थी।
जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लिंग की दो सदस्यीय पीठ के इस फैसले से आर्थिक अपराध के मामले में भगोड़े घोषित माल्या के प्रत्यर्पण की कानूनी बाधा दूर हो गई है। लंदन की कोर्ट ने माल्या को तीन मामलों में दोषी पाया। कोर्ट ने माल्या को भारतीय बैंकों से धोखाधड़ी और उसके बाद देश छोड़कर भागने, किंगफिशर के लाभ के संबंध में गलत जानकारी देने का दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि माल्या 1 सितंबर 2009 से 24 जनवरी 2017 के बीच हुए अपराधों के लिए आरोपी हैं।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।















