नई दिल्ली: मालेगांव ब्लास्ट केस (Malegaon Blast Case) में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने की अपील ठुकराते हुए ये फैसला दिया।
इससे पहले इसी साल 25 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिक रद्द कर दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गई थी। वहीं ब्लास्ट की दूसरी आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी।
साल 2008 में हुआ मालेगांव ब्लास्ट | Malegaon Blast Case
बता दें कि 29 सितंबर, 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 79 लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे। इस मामले में दायर की गई चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम थे। ब्लास्ट के लिए आरडीएक्स देने और साजिश रचने के आरोप में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया था।
साध्वी प्रज्ञा को भी मिली जमानत | Malegaon Blast Case
- बता दें कि इससे पहले NIA ने कर्नल पुरोहित को जमानत दिए जाने का विरोध किया था।
- NIA की ओर से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल मनिंदर सिंह ने दलील दी थी।
- पुरोहित ने अपने सीनियर को अभिनव भारत संगठन के बारे में सही जानकारी दी थी।
- कुछ ऐसे सबूत मिले, जो उनके खिलाफ आरोप तय होने के लिए काफी है।
- इसी वजह से हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत नहीं दी।
- अभी निचली अदालत के आरोप तय होना बाकी है।
- लिहाजा केस तथ्यों के बारे में अभी बात करने का औचित्य नहीं है।’
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