सभी प्रतिष्ठान, दुकानें और कैंटीनों में आवाजाही वर्जित
- दूध बिक्री केंद्र, दूध विक्रेताओं को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक काम की इजाजत
मुंबई। हिंगोली जिले में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष रुपेश जयवंशी सात दिन का कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया है। जिलाधीश की ओर से जारी आदेश के अनुसार हिंगोली जिला में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक मार्च सुबह सात बजे से कर्फ्यू शुरू होगा तथा सात मार्च को रात 12 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी प्रतिष्ठानों, दुकानों और कैंटीनों में हर तरह की आवाजाही (व्यक्ति / वाहन) वर्जित रहेगी। इस दौरान हालांकि दूध बिक्री केंद्र, दूध विक्रेताओं को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक काम करने की इजाजत होगी। इस दौरान सभी सरकारी, अर्ध सरकारी दफ्तरों में कामकाज होगा।
औरंगाबाद में 15 मार्च तक स्कूल बंद
वहीं सभी पूजा स्थल, धार्मिक स्थल, सभी विद्यालय, कॉलेज तथा शादी समारोह स्थल तथा लॉन बंद रहेंगे। दवा की दुकानों को इस दौरान खोलने की इजाजत दी जाएगी। वहीं पत्रकारों को दफ्तर आने तथा रिपोर्टिंग करने की इजाजत होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर औरंगाबाद नगर निगम (एएमसी) के प्रशासक और आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे ने सभी विद्यालयों को कक्षा पांच से नौवीं तक तथा और 11वीं कक्षा को 15 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया। औरंगाबाद के शहर क्षेत्र की सीमा में कोरोना के 239 नये मामले और ग्रामीण इलाकों से 57 नए मामले सामने आए।
पांडे ने संस्थान और विद्यालयों के मालिकों को आगाह किया कि जो लोग इस आदेश का उल्लंघन करेंगे, एएमसी प्रशासन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। आदेश ने यह भी कहा कि शहरों में कोरोना संक्रमण के कम मामले सामने आने के कारण सभी माध्यमिक और जूनियर कॉलेज कक्षाएं संचालित की गई थीं। छात्र भी बड़ी संख्या में शिक्षा के लिए विद्यालय पहुंच रहे थे, लेकिन एक बार फिर शहर में कोरोना महामारी तेजी से फैलने लगी है। ऐसे में एएमसी प्रशासन ने 15 मार्च तक शहर के सभी माध्यमिक विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस दौरान आॅनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
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