चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलाव को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने नौ जिलों में सप्ताहांत लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी किए है। यह वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार 30 अप्रैल को रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगा जो 3 मई सोमवार को प्रात: 5 बजे तक लागू रहेगा। सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लागू करने के आदेश दिए है जिसके तहत सरसा ,फतेहाबाद, हिसार ,रोहतक, करनाल, सोनीपत ,फरीदाबाद, गुडगांव व पंचकूला जिलों में इन आदेशों के तहत कोई भी नागरिक अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। कोई भी वाहन और पैदल नागरिक सार्वजनिक स्थलों पर घुमता हुआ नजर नहीं आएगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले नागरिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
लॉकडाउन की गाइडलाइन
- -आवश्यक सेवाओं के वाहनों, इस कार्य में लगे हुए लोगों, स्वास्थ्यकर्मियों, ड्यूटी पर तैनात नगर निकाय कर्मियों, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, पुलिस, सीआईपीएफ, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त पत्रकार सहित कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
- परीक्षा और परीक्षा केंद्रों की मूवमेंट जारी रहेगी। आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कर्मियों को पहचान पत्र साथ रखना होगा।
- अस्पताल, पशु हस्पताल, मेडिकल संस्थान, सरकार व प्राइवेट डिस्पेंशरी, केमीशॉप, मेडिकल उपकरण शॉप, लैबोरट्री, एंबुलेंस, नर्सिंग होम लगातार क्रियान्वित रहेंगे। टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रोडकास्टिंग, एटीएम, पैट्रोल पम्प, एलपीजी, पावर जनरेशन, जरूरी सेवाओं की डिलीवरी, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, किसान और किसान मजदूरों को खेत में काम करने के आदेशों के तहत छूट रहेगी।
- रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे।
- राज्य और राज्य के बाहर खेती से जुड़े हुए मशीन जैसे कम्बाइन व अन्य कृषि यंत्र चल सकेंगे।
- एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर जाने के लिए नागरिकों को छूट रहेगी।
- जिला मैजिस्ट्रेट की परमिशन से ही शादी समारोह किया जा सकेगा, जिसमें इंडोर में 30 व आउटडोर में 50 लोगों के शामिल होने की छूट -रहेगी।
- औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूरों और कर्मचारियों के पास के लिए उन्हें सरल हरियाणा पोर्टल पर अप्लाई करना अनिवार्य है।
- सभी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में वीकेंड लॉकडाउन के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाई जाए।
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