दुकानों को दो समूहों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति
चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। प्रदेश सरकार ने कोरोना की स्तिथि के मद्देनजर राज्य में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा (लॉकडाउन) 14 जून तक बढ़ा दिया है। वहीं सरकार ने नियमों में और ढील देते हुए दुकानों को दो समूहों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। दुकानों के खुलने के लिए ऑड-ईवन सिस्टम जारी रहेगा।वहीं जानकारी के अनुसार शॉपिंग मॉल को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
रेस्तराँ और होटल इन शर्तों पर खुलेंगे
नई गाइडलाइन के अनुसार रेस्तरां (होटल और मॉल सहित) को 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक सामाजिक दूरी के नियमों के तहत खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं मंदिरो व प्रार्थना घरों में एक बार मे 21 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी।
शादी व अंतिम अरदास में 21 लोगों को अनुमति
सरकार ने शादी में व फ्यूनरल में 21 लोगों के इकट्ठ को इजाजत दी है। इनके अलावा अन्य आयोजनों में 50 से ज्यादा व्यक्ति की इजाजत नहीं है, व 50 से ज्यादा के लिए प्रशासन से अनुमति अनिवार्य होगी।
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