26 जुलाई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में रैस्टोरेंट, होटल खोलने की अनुमति 11 बजे तक दी गईं
चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। हरियाणा सरकार ने रविवार को राज्य में कोरोना वायरस लॉकडाउन को एक और सप्ताह 26 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के साथ-साथ प्रतिबंधों में पहले से दी गई छूट भी जारी रहेगी। राज्य में रेस्टोरेंट, होटल को रात 11 बजे तक तक खोलने की अनुमति दी गई है। मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा में 19 जुलाई (सुबह 5 बजे) से 26 जुलाई (सुबह 5 बजे तक) के लिए आगे बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार होटल, मॉल सहित रेस्टोरेंट और बार को 50 प्रतिशत बैठक की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति है।
11 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा
इसके साथ ही रात 11 बजे तक होटलों को होम डिलीवरी की अनुमति है। इसमें कहा गया है कि जिम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह छह बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति है। इसके अलावा राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग, और साफ-सफाई और कोविड-19 मानदंड़ों का सख्ती से पालन करना होगा।
रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू
राज्य में सप्ताह के सभी दिनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पहले इसका समय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक था। इस बीच, दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, कॉपोर्रेट कार्यालय खोलने के संबंध में लॉकडाउन में ढील पहले की तरह जारी रहेगी। बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से 3 मई को राज्य में कोरोना लॉकडाउन लगाया गया था। यह 11वीं बार है जब हरियाणा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है।
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