जारी हुई लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन

2.0-Guideline

प्लंबर-मैकेनिक-कारपेंटर को छूट (Lockdown 2.0 Guideline)

नयी दिल्लीl लॉकडाउन को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइनकृषि समेत कुछ सेक्टर में रियायत, परिवहन सेवाएं बंद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे पार्ट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है।

  • सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी होगा।
  • सरकार ने किसानों को कुछ रियायतें भी दी है।
  • कुछ उद्योगों को छूट दी गई है।
  • एसईजेड में काम शुरू हो सकता है।
  • ई कॉमर्स- कूरियर सेवाओं को राहत दी गई है।
  • जरुरी चीजों को बनाने वाले कारखाने भी खुल सकेंगे।
  • सरकार ने कहा कि आवश्यक सामानों, दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा।
  • कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आने-जाने की इजाजत दी गई है।
  • लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल, लॉज खुले रहेंगे।
  • बिजली मैकेनिक, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर को इजाजत दी गई है।
  • 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ आईटी कंपनियों को काम की मंजूरी दी गई है।

क्या बंद रहेगा

  • घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर रोक जारी रहेगी।
  • बस, रेल, मेट्रो, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी बंद रहेंगे।
  • स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
  • औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी. सिनेमा, जिम, माल बंद रहेंगे।

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