आरोपी ने मां-बाप, भाभी व बच्चों की हो गई थी मौत, भाई बच गया था
अबोहर। (सच कहूँ/सुधीर अरोड़ा) जिला फाजिल्का के सीनियर सैशन जज मैडम जतिंद्र कौर की अदालत में अपने मां-बाप, भाई-भाभी व बच्चों को नहर में कार सहित डूबा कर मारने के आरोपी बलविंद्र सिंह पुत्र राजिंद्र सिंह वासी ख्याली ढाणी अमरपुरा जिला फाजिल्का के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता हरबंस सिंह पुत्र सूरता सिंह के वकील तथा सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए मां-बाप, भाई-भाभी व बच्चों को नहर में कार सहित डूबा कर मारने में बलविंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
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गौरतलब है कि बलविंद्र सिंह ने 26 सितम्बर 2019 को अपनी सैंट्रो कार नहर में गिरा दी थी। इस कार में उसकी भाभी कुलविंद्र कौर, भाई सुरिंद्र कुमार, भतीजी सीमा रानी, भतीजा साजन, भतीजी सोनिया, मां स्वर्ण कौर व बेटा लखविंद्र सिंह सवार थे। सभी की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि इसका भाई सुरिन्द्र कुमार पानी के बहाव में बह गया था। दूसरे दिन उसका शव मिला और सभी का पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार किया गया था। थाना खुईखेड़ा बोदीवाला पुलिस ने कुलविंद्र कौर के पिता हरबंस सिंह के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया था। 3 अक्तूबर 2019 को आरोपी बलविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया कर अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
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