आरोपी का सहयोग करने वाली वाली दो महिलाओं को भी कोर्ट ने सुनाई पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो विशेष) मुमताज अली ने सुनाया फैसला
कैराना। (सच कहूँ न्यूज) न्यायालय ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं जबरदस्ती दुष्कर्म किये जाने के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वही, किशोरी को ले जाने में आरोपी का सहयोग करने वाली दो महिलाओं को भी दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि दस अगस्त 2022 को एक व्यक्ति ने कोतवाली शामली पर शौकीन पुत्र यासीन तथा नसीमा व तबस्सुम निवासीगण ग्राम बलवा के विरुद्ध अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस ने 09 नवंबर 2022 को मुख्य आरोपी शौकीन को गिरफ्तार करके किशोरी को बरामद किया था। मेडिकल रिपोर्ट में आरोपी शौकीन द्वारा किशोरी के साथ दुष्कर्म किये जाने की पुष्टि हुई थी। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किए गए।
बुधवार को विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रवालियों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी शौकीन को किशोरी के साथ दुष्कर्म किये जाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है। इसके अलावा, कोर्ट ने किशोरी को ले जाने में आरोपी का सहयोग करने वाली महिला नसीमा व तबस्सुम को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर दोनों को चार-चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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