नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की 17 वर्षीया छात्रा लावण्या के कथित धर्म परिवर्तन एवं खुदकुशी के मामले में तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच जारी रखने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक की विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सीबीआई को अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील को कहा कि वह (सरकार) इस मामले को ‘प्रतिष्ठा का विषय न बनाएं’ तथा सीबीआई जांच जारी रखने में अपना सहयोग दें। पीठ ने सरकार को जांच से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज सीबीआई को मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने को उचित करार दिया गया था। पीठ ने इस संबंध में छात्रा के पिता को नोटिस जारी करते हुए उसे दो सप्ताह में हलफनामे के जरिये अपना जवाब (यदि कोई हो) दाखिल करने को कहा। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस बीच सीबीआई जांच जारी रहेगी।
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