रांची। देश के चर्चित मामलों से एक चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। रांची हाईकोर्ट ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में शर्तों के साथ राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दे दी है। यह मामला 9 अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई थी। कोर्ट अब जेल से बाहर निकल जाएंगे। फिलहाल राजद सुप्रीमो का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है।
बता दें कि लालू प्रसाद यादव अपनी आधी सजा काट चुके हैं, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली है। लालू यादव एक-एक लाख के दो सिक्योरिटी बॉन्ड और आईपीसी और पीसी एक्ट के तहत पांच-पांच लाख का जुर्माना भरने के बाद जेल से बाहर आ सकेंगे। बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को सात- सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सुनायी थी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने दावा किया था कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं। वहीं सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है।
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