10 Rupee Coin Problems: जानिए क्यों लोगों ने 10 रुपये के सिक्के से दूरी बना ली, कुछ राज्यों में किए जाते हैं स्वीकार, कुछ में नहीं!

10 Rupee Coin Problems
10 Rupee Coin Problems: जानिए क्यों लोगों ने 10 रुपये के सिक्के से दूरी बना ली, कुछ राज्यों में किए जाते हैं स्वीकार, कुछ में नहीं!

10 Rupee Coin Problems:  नई दिल्ली (एजेंसी)। जब 10 रुपये के सिक्के लॉन्च हुए थे, जब लोगों द्वारा नए सिक्के की चाह में उन्हें खूब पसंद किया और उनका इस्तेमाल किया। लेकिन कुछ समय बाद, कई राज्यों में दुकानदारों ने उन्हें मना करना शुरू कर दिया। उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया, लेकिन कई राज्यों में अभी भी इन सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, UP में तो अभी भी सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस संबंध में कुछ व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेज के अनुसार, ‘‘कुछ लोगों में यह धारणा बना दी गई कि यह 10 रुपये का सिक्का नकली है/बंद होने वाला है’’ लोग इस बात पर यकीन करने लगे। यह अफवाह 5-6 साल से भी ज्यादा समय से चल रही है।

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एक व्हाट्सएप यूजर्स के अनुसार, ‘‘मैं जिस राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा में काम करता था, उसके वॉल्ट में 16 लाख रुपये के 10 रुपये के सिक्के थे। कारण यह है कि ग्राहक प्रतिदिन उन्हें जमा करते, लेकिन जब वे निकासी के लिए आते हैं तो कैशियर अगर उन्हें एक भी सिक्का वापस करने की कोशिश करता है तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। आरबीआई इसे वापस नहीं लेगा और फिर जनता की मूर्खता के लिए बैंकों को दोषी ठहराएगा।

वहीं टोल बूथ वाले कभी-कभार इन सिक्कों को ले लेते हैं। टोल बूथों पर अगर किसी को 10 रुपये का सिक्का दिया जाता है तो कोई भी विरोध नहीं करता। लेकिन फास्टैग के साथ, अब वह विकल्प भी बंद हो गया है। क्या आपका बैंक उन सिक्कों को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्थानांतरित नहीं कर सकता? उनकी आबादी को उन सिक्कों से कोई समस्या नहीं है एक अन्य यूजर्स के अनुसार ‘‘मैं जहां रहता हूं, वहां 10 रुपये के सिक्के वर्जित हैं।

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एक दूसरे यूजर्स ने कहा, ‘‘वास्तव में, आरबीआई सिक्कों को डिजाइन नहीं करता है। आम धारणा के विपरीत, एक रुपए के नोट (यदि अभी भी कोई छपाई में हैं) और सिक्के, भारत सरकार द्वारा डिजाइन और ढाले जाते हैं, आरबीआई की भूमिका सिक्कों के वितरण तक ही सीमित है।

क्या है आरबीआई के नियम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन अफवाहों पर विश्वास न करें कि आरबीआई ने 10 रुपये के सिक्कों पर प्रतिबंध लगा दिया है और नकली सिक्के बाजार में आ गए हैं। उनका व्यापार किया जा सकता है और बैंक खातों में जमा किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो सिक्के प्राप्त नहीं करता है, उसे 2011 की धारा 61 के तहत अपराध माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2005 से 2019 के बीच दस रुपये के सिक्के पेश किए। ये अलग-अलग रूपों में लोगों तक पहुंचे हैं।