नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए नए नियम जारी किए थे। इन नए नियमों में क्रेडिट कार्ड कैंसिलेशन, बिलिंग आदि से जुड़े नए प्रतिबंध शामिल हैं। इसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड टोकनाइजेशन कराने का नियम भी शामिल है। आपको बता दें कि पहले डेबिट और क्रेडिट कार्ड संबंधी नए नियम 1 जुलाई से लागू होने थे लेकिन अब टोकनाइजेशन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2022 कर दी है। अब 1 अक्तूबर से क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये तीन नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके जरिए कार्ड होल्डर को सुरक्षा के साथ-साथ बेहतर सेवा मिलेगी।
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ध्यानार्थ सूचना
- क्रेडिट कार्ड जारी कर्ता बैंक को कार्ड एक्टिव करने लिए कार्ड होल्डर से वन टाइम पासवर्ड ओटीपी आधारित सहमति लेनी होगी।
- यदि कार्ड को जारी करने की तारीख 30 दिनों से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा एक्टिव नहीं किया है।
- 7 दिन के अंदर कार्ड जारीकर्ता को ग्राहक से पूछकर बिना किसी शुल्क के क्रेडिट कार्ड बंद करना होगा।
- इसके अलावा कार्ड जारीकर्ता बैंकों को यह सुनिश्चत करना होगा कि कार्डधारक से स्पष्ट सहमति प्राप्त किए बिना किसी भी समय स्वीकृत और कार्डधारक को दी गई क्रेडिट सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाए।
- कार्ड जारीकर्ता द्वारा कार्ड धारक से पूछे बिना कार्ड लिमिट सीमा में बदलाव नहीं किया जा सकेगाँ।
- अब अगर लिमिट बढ़ानी है तो कार्ड धारक को कार्ड जारी कर्ता की तरफ से जानकारी देनी होगी व कस्टमर से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी।
- क्रेडिट कार्ड पर ब्याज की वसूली चक्रवद्धि के लिए अनपैड चार्ज, लेवी, टैक्स नहीं होगा।
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