चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में लॉकडाउन खोलने के लिए तुरंत प्रभाव से हरियाणा समेकित संशोधित दिशानिर्देशों को स्वीकृति प्रदान की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित राज्य दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रियाओं की अनुपालना करते हुए औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण परियोजनाओं से ऑनलाइन स्व-घोषणा प्राप्त करने उपरांत गतिविधियां संचालित करने की स्वत: अनुमति होगी।
राज्य के अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और यमुनानगर में मानदंडों के अनुसार पोर्टल पर आवेदन जमा करने के तुरंत बाद स्वीकृति स्वत: स्व-सृजित होगी। प्रवक्ता के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबद्ध सेवाओं की इकाइयों को छोड़ कर उद्योगों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों के लिए यदि श्रमशक्ति की आवश्यकता 20 लोगों तक की है तो उनमें शत-प्रतिशत चलाने की अनुमति होगी। 20 से अधिक श्रमशक्ति की आवश्यकता के मामले में, 50 प्रतिशत श्रमशक्ति या 20 लोगों के साथ, जो भी अधिक हो, चलाने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि आईटी और संबद्ध इकाइयों के मामले में यदि 20 लोगों तक की श्रमशक्ति की आवश्यकता है तो उनमें 50 प्रतिशत श्रमशक्ति की अनुमति दी जाएगी। यदि आवश्यकता 20 से अधिक लोगों की है तो 33 प्रतिशत श्रमशक्ति या 10 व्यक्तियों, जो भी अधिक हो, की अनुमति होगी।