कश्मीर 4जी : उच्चाधिकार समिति गठित करने का ‘सुप्रीम’ आदेश

Supreme Court on Reservation

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय लॉकडाउन के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा बहाल करने की गुहार पर केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में तत्काल उच्चाधिकार समिति गठित करने का आदेश दिया, जो जिलावार स्थिति का आकलन कर फैसला लेगी। न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है।

Kashmir 4G

न्यायालय ने केंद्रीय गृह सचिव की अगुवाई में उच्चाधिकार समिति बनाने और उसमें संचार सचिव और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को शामिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं में फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स, शोएब कुरैशी और जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन शामिल थे।

 

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