कैराना। आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय(एमपी/एमएलए विशेष) ने करतार सिंह भड़ाना की अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें दोषमुक्त करार दिया है। करतार भड़ाना को विगत वर्ष निचली अदालत ने दोषी करार देते हुए एक माह के साधारण कारावास व सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
सोमवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज रावल एडवोकेट व अजय सहरावत एडवोकेट ने बताया कि उनके मुवक्किल करतार सिंह भड़ाना ने वर्ष-2014 में कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उनके विरुद्ध गांव बुटराडा में बिना अनुमति चुनावी सभा करने पर थाना बाबरी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में धारा-188 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हो गया था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन(एमपी/एमएलए विशेष) की अदालत में विचाराधीन था। विगत 20 फरवरी 2023 को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए एक माह के साधारण कारावास व सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर दस दिन के अतिरिक्त कारावास को भुगतने के भी आदेश दिए थे। अधिवक्ताओं ने आगे बताया कि उन्होंने निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय(एमपी/एमएलए विशेष) की अदालत में अपील की, जिस पर एडीजे ऋतु नागर ने पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करते हुए मामले में दोषी ठहराए गए करतार सिंह भड़ाना को बाइज्जत बरी कर दिया।