बीएमसी को देना होगा मुआवजा: बॉम्बे हाई कोर्ट
- बदला लेने के लिए ढहाया गया कंगना का बंगला
मुंबई (एजेंसी)। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले को तोड़ने के बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति एस जे कथावाला और आर आई चागला की पीठ ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि बीएमसी का यह कदम प्रतिक्रियात्मक था। अब कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई भी बीएमसी को करनी पड़ेगी। कंगना ने याचिका में बीएमसी से दो करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की थी। कंगना ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस फैसले की सराहना करते हुये कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीत जाता है तो यह किसी व्यक्ति की विजय नहीं होती बल्कि लोकतंत्र की जीत होती है। मुझे हिम्मत देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। मेरे टूटे सपने पर हंसने वाले लोगों को भी धन्यवाद। अगर आप खलनायक की भूमिका निभाएंगे तो मैं भी एक हीरो हो सकती हूं। बीएमसी ने नौ सितंबर को यहां कंगना के बंगले में बने आॅफिस के एक हिस्से को अवैध बताते हुए तोड़ दिया था। इसके बाद 33 वर्षीय अभिनेत्री ने बीएमसी की तरफ से जारी नोटिस को चुनौती देते हुये उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
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