चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के पंचकूला जिले की कालका सीट से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता, जिसे साढ़े 3 माह पूर्व समाप्त कर दिया था, वीरवार को विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने बहाल कर दिया। इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी की गई है। इस साल 14 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ की एक अदालत ने एक आपराधिक मामले में आईपीसी की धाराओं 143, 341, 147, 148, 353, 332, 324, 435, 149 एवं लोक संपत्ति नुक्सान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 में श्री चौधरी को दोषी घोषित किया था और 28 जनवरी को कुल तीन वर्ष कारावास के दंड की सजा सुनाई गयी।
इसके बाद 30 जनवरी को विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी एक गजट नोटिफिकेशन से उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से 14 जनवरी से ही सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया एवं कालका सीट को भी रिक्त घोषित कर दिया गया। चौधरी ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की जिस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 12 फरवरी को निचली अदालत के उनके विरूद्ध तीन वर्षो के दंडादेश पर तो स्थगन आदेश (स्टे) प्रदान कर दिया गया परन्तु चौधरी की दोषसिद्धि को स्टे नहीं किया गया।
बाद में वह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय गये, जहां उन्हें 19 अप्रैल को स्टे प्राप्त हो गया। चौधरी 26 अप्रैल को विधानसभा स्पीकर से मिले और उच्च न्यायालय के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी एवं प्रतिवेदन देकर उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता बहाल करने की प्रार्थना की थी। प्रकरण में स्पीकर द्वारा विधायक को अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई बिना नोटिस दिये करने के कारण कांग्रेस ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध बताया था।
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