कलबुर्गी हत्याकांड: तीन राज्यों से जवाब तलब

Kalburgi Massacre, Answers, States

नई दिल्ली (एजेंसी)।

उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार एम एम कलबुर्गी की हत्या की विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच संबंधी याचिका पर कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिकाकर्ता उमादेवी कलबुर्गी के वकील कृष्ण कुमार की दलीलें सुनने के बाद तीनों राज्यों से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा।

इस बीच केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने न्यायालय को बताया कि वह इस हत्याकांड की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हत्या का मामला एनआईए कानून के तहत नहीं आता है। गौरतलब है कि हम्पी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति एम एम कुलबर्गी की हत्या 30 अगस्त 2015 को कर्नाटक के धारवाड़ स्थित कल्याणनगर के आवास पर कर दी गई थी।

 

 

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।