चंडीगढ़ (सच कहूँ/सन्नी कथूरियां)। Chandigarh News: हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 161 की उपधारा (4) के तहत प्रावधानों के अनुरूप काजल को जिला परिषद पानीपत की अध्यक्ष के रूप में उसके पूर्वाधिकारी की शेष अवधि के लिये अधिसूचित किया है। राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा द्वारा जारी इस आशय की एक अधिसूचना अनुसार 14 जून को हुये चुनाव में सुश्री काजल को सर्वसम्मति से जिला परिषद पानीपत की अध्यक्षा चुना गया था। Chandigarh News
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