कैराना (सच कहूँ न्यूज)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कैराना पुलिस को तमंचे के बल पर महिला का अपहरण करने के मामले में एक नामजद आरोपी समेत तीन लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया है। Kairana News
कस्बे के मोहल्ला आलकलां निवासी ताहिर पुत्र शकील ने अपने अधिवक्ता नरेन्द्र चौहान के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना की अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि विगत 29 अप्रैल 2023 को प्रातः 11 बजे उसकी भाभी रहीमा अपने दोनों बच्चे साद व उमर के साथ में बाजार में सामान खरीदने के लिए गई थी। इसी दौरान मोहल्ले का ही शाहरुख पुत्र कल्लू दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ में वहां पहुंचा तथा उसकी भाभी रहीमा को तमंचे के बल पर जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गया। Kairana News
उसने व उसके पिता शकील ने आरोपियों को रहीमा को गाड़ी में डालकर ले जाते हुए देखा। आरोपी शाहरुख ने उसे भी कानूनी कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के सम्बंध कैराना कोतवाल तथा एसपी शामली को शिकायती-पत्र दिया गया, लेकिन आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही हुई। वही, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन करने के उपरांत कैराना पुलिस को आरोपी शाहरुख व दोनों अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके मामले की जांच करने के निर्देश दिए है। Kairana News
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