कैराना। खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गई 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि एक व्यक्ति ने 11 जनवरी 2022 को झिंझाना थाने पर तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया। बताया कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री पशुओं के लिए खेत में चारा लेने के लिए गई थी।
इसी दौरान शकूर पुत्र सूबेदार निवासी ग्राम अंबेहटा थाना झिंझाना ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ ईंख के खेत में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बाद में विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) मुमताज अली के न्यायालय में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। गुरुवार को दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने तथा पत्रवालियों का अवलोकन करने के पश्चात विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी शकूर को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।