कैराना।(सच कहूँ न्यूज) न्यायालय ने चोरी, लूट एवं अवैध हथियार बरामदगी समेत छह अलग-अलग मामलों में छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2016 में थाना कैराना पर दर्ज लूट एवं बरामदगी के एक मामले में कैराना स्थित न्यायालय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुबारिक पुत्र ताहिर निवासी ग्राम भूरा को छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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दूसरे मामले में, कोर्ट ने वर्ष 2020 में थाना कांधला पर पंजीकृत चोरी के माल को छिपाने में सहायता करने के आरोपी राजू उर्फ राजीव पुत्र श्यामा निवासी दुर्गनपुर थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। तीसरे मामले में, न्यायालय ने वर्ष 2022 में कोतवाली शामली पर दर्ज चोरी एवं बरामदगी के मामले में आरोपी विकास पुत्र कप्पन निवासी खेडा हटाना सुल्तानपुर थाना बडौत जनपद बागपत को दोष सिद्ध पाए जाने पर एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। चौथे मामले में, कोर्ट ने वर्ष 2022 में कोतवाली शामली पर दर्ज चोरी के सामान को छिपाने में सहायता करने के आरोपी गोविन्दा पुत्र सुरेन्द्र निवासी माता दरवाजा सोरा कोठी थाना सिविल लाइन जनपद रोहतक हरियाणा को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
पांचवे मामले में, कोर्ट ने वर्ष 2022 में कोतवाली शामली पर पंजीकृत अवैध हथियार बरामदगी के मामले में मोनू उर्फ दिनेश पुत्र विरेन्द्र निवासी बदरपुर बॉर्डर थाना प्रहलादपुर दक्षिण दिल्ली को न्यायालय ने दस माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा छठे मामले में, कोर्ट ने वर्ष 2022 में कोतवाली शामली पर पंजीकृत चोरी एवं बरामदगी के आरोप में आरोपी परदेशी पुत्र प्रवीण निवासी कल्हरहेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को कोर्ट एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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