कैराना। (सच कहूँ न्यूज) कोर्ट ने अवैध शराब तस्करी के आरोपी को दोष सिद्ध (Kairana News) पाए जाने पर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2020 में गढ़ीपुख्ता थाने पर अनिल पुत्र शिवकुमार मोहल्ला सुभाषपुरी गढीपुख्ता के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आरोपी के कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई थी।
यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। (Kairana News) बुधवार को कोर्ट ने आरोपी अनिल को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने छह माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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