तीन जजों व दो चश्मदीदों ने दी गवाही | Death Sentence
अब हाईकोर्ट में सजा को चुनौती देगा दोषी महिपाल
संजय कुमार मेहरा
गुरुग्राम। अदालत ने शुक्रवार को गुरुग्राम के पूर्व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की पत्नी व बेटे की हत्या में दोषी गनर महिपाल को फांसी की सजा (Death Sentence ) सुनाई है। पीड़ित पक्ष की ओर से इस केस में दोषी को फांसी की सजा की ही मांग की गई थी। वहीं बचाव पक्ष की कोई दलील काम नहीं आई। जिसमें उन्होंने गैर इरादतन हत्या का हवाला देकर कम से कम सजा की मांग की थी। अब हाईकोर्ट में महिपाल अदालत के फैसले को चुनौती देगा। बता दें कि वीरवार को यहां जिला अदालत में जिला एवं सत्र न्यायधीश सुधीर परमार की अदालत में सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों के बीच बहस के बाद आरोपी गनर महिपाल को दोषी करार दिया गया था। साथ ही शुक्रवार का दिन सजा पर बहस का रखा गया था।
ऐसे चली पूरी प्रक्रिया | Death Sentence
- शुक्रवार को सजा पर दिनभर बहस हुई।
- इस पूरे केस में तीन न्यायधीशों ने सुनवाई की है।
- केस में 9 जनवरी 2019 को आरोपी पुलिसकर्मी महिपाल पर तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायधीश आर.के. सौंधी की अदालत ने चार्ज फ्रेम किए थे।
- मामले में पुलिस की ओर से 81 गवाह बनाए गये थे।
- जिनमें से 64 गवाहों की गवाहियां अदालत में एक फरवरी से लेकर 7 दिसम्बर 2019 तक कराई गई।
- दो चश्मदीद गवाहों के अलावा तीन न्यायधीशों ने भी गवाही दी।
- जिला एवं सत्र न्यायधीश आर.के. सौंधी का तबादला होने के बाद उनके स्थान पर आए सत्र न्यायधीश एमएम धौंचक ने इस मामले में सुनवाई की।
- तत्पश्चात मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर परमार की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।
ये है मामला
- गौरतलब है कि 13 अक्टूबर 2018 को गुरुग्राम के जज कृष्णकांत की पत्नी रितु व बेटे धु्रव गनमैन के साथ खरीददारी करने गए थे।
- सेक्टर-49 की आर्केडिया मार्केट में अचानक गनमैन ने दोनों को गोली मार दी थी।
- दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था।
- जज की पत्नी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था।
- वहीं बेटे धु्रव की कुछ दिन बाद मौत हो गई थी।
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