जयपुर धमाके: चारों दोषियों की सजा का ऐलान आज

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13 मई 2008 को जयपुर में 8 जगह धमाके हुए थे, 185 लोग हुए थे घायल |Jaipur Serial Blast

Edited By Vijay Sharma

जयपुर (एजेंसी)। साढ़े 11 साल पहले जयपुर में सीरियल (Jaipur Serial Blast) धमाके करने वाले 4 दोषियों की सजा पर  आज शाम शुक्रवार को 4 बजे फैसला होगा। गुरुवार को ब्लास्ट मामलों के विशेष कोर्ट में चारों मोहम्मद सैफ उर्फ करीऑन, सरवर आजमी, सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान और मोहम्मद सलमान को पेश किया गया था। सरकारी वकील ने मामले को दुर्लभतम मानते हुए चारों को फांसी की सजा देने की मांग की। करीब आधा घंटे की बहस के दौरान चारों परेशान दिखे। 13 मई 2008 को परकोटे में 8 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 जख्मी हुए थे।

बम ब्लास्ट केस में 8 केस दर्ज किए गए

13 मई 2008 की शाम परकोटा इलाके में 12 से 15 मिनट के अंतराल में चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर बम धमाके हुए थे। पहला ब्लास्ट खंदा माणकचौक, हवामहल के सामने शाम 7:20 बजे हुआ था, फिर एक के बाद एक 8 धमाके हुए। बम ब्लास्ट केस में 8 केस दर्ज किए थे। अभियोजन की ओर से मामले में 1293 गवाहों के बयान कराए थे।

कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन को सीरियल ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार माना

  • कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट के लिए आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) को जिम्मेदार माना है।
  • साथ ही, बाटला मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकियों को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया।
  • इसमें आतिफ अमीन को ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता माना है।
  • कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जेहाद की आड़ में जेहादी मानसिकता से विस्फोट किए गए।
  • यह मानसिकता यहीं नहीं थमी।
  • इसके बाद अहमदाबाद और दिल्ली में भी विस्फोट किए गए।

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