अवैध हथियार बरामदगी के आरोपी को कारावास की सजा

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Kairana News: कुर्की आदेश के खिलाफ कोर्ट में दाखिल प्रत्यावेदन निरस्त

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी के आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2008 में राकेश निवासी ग्राम बीबीपुर हटिया के विरूद्व थाना झिंझाना पर अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। यह मामला कैराना स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी राकेश को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं 1500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। Kairana News

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