कटाई के बाद रखी फसल बरसात से खराब होने पर भी मिल सकेगा बीमा: कटारिया
जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान में खेत में कटाई के बाद सुखाने के लिए रखी फसल बरसात से खराब होने पर भी बीमा क्लेम मिल सकेगा और इसके लिए 72 घंटे में सूचना देनी होगी। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत नुकसान की भरपाई हो सकेगी। इसके लिए प्रभावित किसान को 72 घंटे के भीतर खराबे की सूचना संबंधित जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देनी होगी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में वर्तमान में कुछ स्थानों पर असामयिक वर्षा एवं जल भराव के कारण किसानों की खरीफ की फसलों में नुकसान होने की आशंका है। कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को तत्काल सर्वे कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
बीमा कंपनियों को दिए निर्देश | PMFBY
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जलभराव के कारण किसान की बीमित खड़ी फसल में तथा फसल कटाई उपरान्त खेत में बंडल के रूप में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन तक की अवधि में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। कटारिया ने बताया कि असामयिक वर्षा एवं जल भराव से प्रभावित काश्तकारों के लिए बीमित फसल के नुकसान की सूचना घटना घटने के 72 घण्टे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देना जरूरी है ताकि नुकसान का आकलन कर बीमा क्लेम देने की कार्यवाही की जा सके।
उन्होंने बताया कि फसल में हुए नुकसान की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी दी जा सकती है। इसके अलावा प्रभावित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय अथवा संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं। कृषि आयुक्त कानाराम ने विभागीय अधिकारियों और बीमा कंपनियों को तत्काल फील्ड में पहुंचकर फसल खराब पर संयुक्त सर्वे कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
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