हरियाणा में लोगों के जीवन रक्षण हेतु 20 अप्रैल से गतिविधियां शुरू करने के निर्देश

Instructions-to-start-activ

गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों के संचालन की अनुमति होगी

(Instructions to Start Activities)

 चंडीगढ़ (सच कहूं न्यूज)। देशभर में कोविड-19 के प्रकोप से लोगों के जीवन की रक्षा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा तीन मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि के दौरान लोगों की समस्याएं कम करने के लिए कुछ गतिविधियां 20 अप्रैल से शुरू करने के सम्बंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इन दिशानिदेर्शों के आलावा अन्य कड़े कदम उठाने की छूट भी दी है।

सामाजिक दूरी, कानून व्यवस्था और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन बैंक शाखाओं और बैंकिंग कोर्सपोंडेंट में पर्याप्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाएगा

चालू कटाई मौसम के मद्देनजर किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 20 अप्रैल, 2020 से कृषि एवं बागवानी से संबंधित सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। मंडियों में खरीद, कृषि मशीनरी की दुकानें, उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों का विनिर्माण, वितरण और बिक्री, कम्बाइंड हार्वेस्टर और कटाई और बुवाई से सम्बंधित मशीनों के राज्यीय एवं अंतरराज्यीय आवागमन की अनुमति होगी और दूध तथा दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण एवं बिक्री भी की जा सकेंगी।  वित्तीय क्षेत्र के तहत बैंक शाखाओं को डीबीटी नकद हस्तांतरण के पूर्ण होने तक सामान्य कार्य घंटों के अनुसार काम करने की अनुमति दी जाएगी।

सामाजिक क्षेत्र के तहत बाल, विकलांग / मानसिक रूप से विकलांग / वरिष्ठ नागरिक / निराश्रित महिला / विधवागृहों, वृद्धाश्रमों, ओबजर्वेशन होम के संचालन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संवितरण और आंगनवाड़ियों के माध्यम से 15 दिनों में एक बार लाभार्थियों के घर द्वार पर ही खाद्य सामग्री और पोषाहार के वितरण की अनुमति होगी।

  • लाभानुभोगी आंगनवाड़ी में नहीं आ सकेंगे।
  • इसी प्रकार, तेल और गैस क्षेत्र के परिचालन की अनुमति होगी।
  • जिसमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, सी.एन.जी. एलपीजी।
  • पीएनजी आदि उत्पाद की रिफाइनिंग, परिवहन।
  • वितरण, भंडारण और खुदरा बिक्री शामिल हैं।
  • इसके अतिरिक्त,बिजली उत्पादन, सम्प्रेषण और वितरण।
  • डाकघरों सहित डाक सेवाएं, पानी।
  • स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के संचालन ।
  • दूरसंचार तथा इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली इकाइयों के संचालन की अनुमति होगी।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।