प्राईवेट स्कूलों को 2020-21 के लिए फीसें न बढ़ाने के निर्देश

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब सरकार ने प्राईवेट स्कूलों को 2020-21 की फीसों में वृद्धि न किये जाने की सलाह दी है। राज्य में सभी प्राईवेट और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों /प्रिंसिपलों को लिखे पत्र में पब्लिक इंस्ट्रक्शन(सैकेंडरी शिक्षा) सुखजीत पाल सिंह ने आज कहा कि यह फैसला तालाबन्दी के मद्देनज? लिया गया है। इस पत्र में स्कूलों के प्रबंधकों / प्रिंसिपलों को कहा गया है कि उनकी तरफ से बच्चों के माता-पिता को मासिक या त्रैमासिक फीस भरने की छूट दी जाये।

स्कूलों प्रबंधकों को उन बच्चों के मामले को सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए कहा गया है जिनके माता-पिता की आजीविका तालाबंदी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है। (Private Schools) ऐसे विद्यार्थियों को फीस में रियायत / फीस माफ करने के लिए भी कहा गया है और फीस न भरे जाने पर किसी भी बच्चे की शिक्षा (आॅनलाइन या रेगुलर) प्राप्ति को न रोके जाने के लिए भी कहा गया। इन निदेर्शों में स्कूल प्रबंधन की तरफ से किसी भी अध्यापक को हटाने या मासिक वेतन में कटौती या टीचिंग / नॉन-टीचिंग स्टाफ के कुल खर्चों में कोई कटौती न किये जाने की बात कही गई है। स्कूल आॅनलाइन / डिस्टैंस लर्निंग प्रदान करने का प्रयास करेंगे जिससे कोविड – 19 के मद्देनज? मौजूदा या भावी तालाबन्दी के कारण शिक्षा पर बुरा प्रभाव न पड़े।

स्कूलों की तरफ से गर्मियों की छुट्टियों को छोड़ कर तालाबंदी के दौरान कोई फीस न ली जाये। हालाँकि, जिन स्कूलों ने तालाबन्दी के दौरान आॅनलाइन शिक्षा प्रदान की है या प्रदान कर रहे हैं, वह बिल्डिंग के खर्चे, परिवहन के खर्चे, खाने के खर्चे आदि के सिवाय सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं।

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