परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दिए सख्त आदेश | Chandigarh News
- परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दिए सख्त आदेश
चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर (Laljit Singh Bhullar) ने परिवहन क्षेत्र में नियमों के पालन और सभी को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वीरवार को पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 80-ए के तहत जारी किए गए सभी कंपोजिट परमिटों (सी.पी) की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। Chandigarh News
यह कार्रवाई परिवहन क्षेत्र में स्टेज कैरेज परमिटों की अवैध क्लबिंग और उपयोग से संबंधित अनियमितताओं के मुद्दे हल करने के उद्देश्य से की गई है। कई सी.पी. परमिटों के समूह की बजाय समान संख्या में वापसी यात्राओं सहित एक ही संयुक्त परमिट जारी करने के नियम का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नियम 80-ए का उल्लंघन करने वाले परमिटों की उचित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से डी-क्लबिंग की जाए और उनकी वास्तविक स्थिति बहाल की जाए। Chandigarh News
गौरतलब है कि ये आदेश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में विभाग को मिल रही कानूनी चुनौतियों में वृद्धि को देखते हुए जारी किए गए हैं, जहां विभिन्न आॅपरेटरों ने रुटों से संबंधित समय-सारणी में अवैध तरीके से क्लब किए गए या कंपोजिट स्टेज कैरेज परमिटों की वैधता को चुनौती दी है। भुल्लर ने कहा कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य बड़े बस आॅपरेटरों का एकाधिकार समाप्त करना और परिवहन क्षेत्र में अनियमितताओं को रोकना है।
उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य कुछ बड़े परिवहन आॅपरेटरों द्वारा परमिटों की अवैध क्लबिंग से लिए जा रहे अनुचित लाभों को समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि इस कदम से छोटे और मध्यम बस आॅपरेटरों के लिए अधिक समानता वाला माहौल बनेगा, सभी को परिवहन क्षेत्र में अपना व्यवसाय बिना भेदभाव चलाने के समान अवसर मिलेंगे और सार्वजनिक सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा। Chandigarh News
भुल्लर ने परमिटों की अवैध क्लबिंग से उत्पन्न स्थिति की गंभीरता का जिक्र करते हुए कहा कि जांच में ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं, जहां परमिटों को न केवल अवैध तरीके से क्लब किया गया था, बल्कि संबंधित प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर परमिट जारी किए गए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग को इस क्षेत्र में कई अनियमितताएं मिली हैं, जैसे विभिन्न रुटों के लिए अयोग्य परमिटों को क्लब करना, एक कंपनी दिखाकर कई कंपोजिट परमिट जारी करवाना और अनिवार्य रुप से वापसी यात्रा सरेंडर करने के बजाय अतिरिक्त वापसी यात्रा को किसी अन्य परमिट के साथ अवैध रुप से क्लब करना शामिल है। Chandigarh News
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