मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को मृत्यु तक जेल

Pune Porsche Accident
Pune Porsche Accident

भिंड, 08 फरवरी (एजेंसी)

मध्यप्रदेश के भिंड जिले में साढ़े तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी एक बाबा को अदालत ने मृत्यु तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने आज यहां बताया कि 26 अक्टूबर 2018 को साढ़े तीन साल की मासूम अपनी बडी बहन के साथ गांव के स्कूल में पढने गई थी। दोपहर में परिजन बच्चियों को लेने स्कूल गए, जहां मासूम उन्हें नहीं मिली। परिजन ने आरोपी बाबा छत्रपाल दास से बच्ची को मुक्त कराया और उससे दुष्कर्म के मामले में पुलिस में मामला दर्ज कराया।

फूफ थाने की पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ मासूम को अगवा कर दुष्कर्म करने और पोस्को एक्ट में केस दर्ज किया। पुलिस की ओर से आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई शुरू होने के 22 दिन में कोर्ट ने आरोपी बाबा को मासूम के साथ अगवा कर दुष्कर्म करने का दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को मृत्यु होने तक जेल में रहने की आजीवन सजा सुनाई और 13 हजार रुपए का जुर्माना किया। मामले में डीएनए रिपोर्ट से दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई।

 

 

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।