तीन महीने के भीतर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court
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केन्द्र व राज्य सरकारों को निर्देष (Supreme court)

खंडपीठ ने वकील प्रशांत भूषण की इस बात को गंभीरता से लिया

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य (Supreme court) सरकारों को सूचना आयोगों में तीन महीने के भीतर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का सोमवार को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि तीन महीने की अवधि आज से ही शुरू होगी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने की जरूरत है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के बार-बार कहने के बाद ही केंद्र सरकार ने इस साल मार्च के अंत में लोकपाल की नियुक्ति की थी। नियुक्ति के बाद हालांकि अभी तक लोकपाल को स्थायी कार्यालय तक मुहैया नहीं कराया गया है।

सर्च कमेटी को ही केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्तों का चयन करना है (Supreme court)

-खंडपीठ ने वकील प्रशांत भूषण की इस बात को गंभीरता से लिया कि शीर्ष अदालत के 15 फरवरी 2019 के फैसले के बावजूद केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में अभी तक अनेक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हुई है।

  • खंडपीठ ने केंद्र सरकार के अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया
  • सरकार की वेबसाइट पर वे दो हफ्ते के भीतर सर्च कमेटी के सदस्यों के नाम डालें।
  • सर्च कमेटी को ही केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्तों का चयन करना है।
  • सरकार ने न्यायालय को बताया कि 14 दिसंबर को सर्च कमेटी का गठन किया गया है।

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